Consumer Rights: बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, चोरी गाड़ी के मामले में 1.48 मिलियन का रिलीफ

Consumer Rights: यदि आपने अपना वाहन बीमा कराया है और बीमा कंपनी अब आपके दावे का भुगतान नहीं कर रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप E-जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय पा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु के कृष्णागिरी, धर्मापुरी में सामने आया, जहां आयोग ने उपभोक्ता के लिए बैंक और बीमा कंपनी से कुल ₹1.48 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया। उपभोक्ता ने अपने कार्य के लिए एक व्यावसायिक वाहन खरीदा था। उसने बैंक से ऋण लिया और वाहन का बीमा ₹4.8 लाख में कराया। इसके बाद, 9 दिसंबर 2020 को उसका वाहन चोरी हो गया।
बीमा कंपनी और बैंक की लापरवाही
वाहन चोरी होने के तुरंत बाद उपभोक्ता ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने बीमा कंपनी और बैंक को सूचना दी, लेकिन वाहन कभी नहीं मिला। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने दावे का निपटान करने में देरी की। वहीं, बैंक ने उपभोक्ता से सम्पूर्ण ऋण राशि के साथ-साथ ब्याज भी वसूल कर लिया। इस तरह उपभोक्ता पर न केवल वित्तीय दबाव बढ़ा, बल्कि उसे बीमा और बैंक दोनों की लापरवाही का सामना करना पड़ा।
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आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
न्याय की उम्मीद में उपभोक्ता ने 13 मार्च 2025 को E-जागृति पोर्टल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सभी दस्तावेजों की समीक्षा और बहस सुनने के बाद आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया। बीमा कंपनी ने दावे का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, बैंक ने भी अनुचित ब्याज वसूला। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को कानूनी अधिकारों के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए।
आयोग का आदेश और मुआवजा
28 मई 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी उपभोक्ता को ₹4,80,000 के साथ 12% ब्याज का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, बैंक को भी अनुचित रूप से वसूले गए ब्याज को लौटाना होगा। आयोग ने दोनों संस्थाओं को संपूर्ण मिलकर ₹10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि अगर उपभोक्ता सतर्क होकर कानूनी प्रक्रिया अपनाता है, तो वह अपने अधिकारों के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है।






